बिलासपुर: बहन से प्रेम संबंध के शक पर कर दी थी युवक की हत्या, उम्रकैद
मामले में शामिल नाबालिगों की सुनवाई किशोर न्यायालय में जारी

बिलासपुर| बहन से प्रेम-संबंध के शक पर साल पहले युवक की हत्या मामले में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है|
मामले में शामिल नाबालिगों की सुनवाई किशोर न्यायालय में जारी है| घटना बिलासपुर संभाग के मरवाही जिले की है| मारा गया युवक पति खो चुकी महिला का इकलौता बेटा था।
अदालत ने पति खो चुकी महिला के इकलौते बेटे की हत्या को देखते हुए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है|
सूत्रों के मुताबिक मरवाही के गौरेला निवासी योगेश चक्रधारी नामक युवक को शक था कि उसकी बहन का (मृतक) राहुल दीवान से प्रेम-संबंध है।
इसी बात लेकर वह राहुल पर नजर रखता था| इसी शक पर योगेश ने 19 जून को अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर राहुल की दिनदहाड़े उस समय चाकू मारकर हत्या कर दी थी जब वह दुकान पर काम कर रहा था|
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया था।
एडीजे विनय कुमार प्रधान की अदलत ने योगेश को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दूसरी ओर नाबालिगों के संबंध में किशोर न्यायालय का फैसला नहीं आया है।
अदालत ने पति खो चुकी महिला के इकलौते बेटे की हत्या को देखते हुए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है|
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजा देने के लिए फैसले की प्रतिलिपि प्राधिकरण के पास भी भेजने के लिए निर्देशित किया।
बता दें कि राहुल गौरेला के मैं बाजार स्थित अपने मामा की फोटो स्टूडियो में काम करता था। उसकी कमाई से ही परिवार का गुजर बसर होता था|
छत्तीसगढ़ में प्रेम-संबंध के शक में हत्या की कई घटनाएँ सामने आ चुकी हैं|विवाहेतर प्रेम संबंधों में भी इस तरह की कई वारदात हो चुके है|