दुर्गा पूजा देखने मंदिर गई बालिका का अपहरण कर गैंगरेप, 4 गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों को घटना के 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल

मनेन्द्रगढ़। कोरिया पुलिस ने दुर्गा पूजा देखने गई 13 वर्षीय बालिका को अगवा कर गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को घटना के 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया| आरोपियों ने शराब के नशे में बलात्कार करना कबूल कर लिया है|
मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर 2020 की रात 8 बजे के आसपास एक नाबालिग बालिका अपने परिवार जनों के साथ दुर्गा पूजा देखने शिवधारा बिहारपुर मंदिर गई थी|
रात 11बजे के आसपास मंदिर के कुछ दूरी पर ही अपने ममेरा भाई के साथ खड़े होकर बात कर रही थी| इसी दौरान चार युवक शराब के नशे में धुत होकर आए और नाबालिग बालिका के ममेरा भाई के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया| बालिका का अपहरण कर चारों युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया|
गैंगरेप पीड़िता 25 अक्टूबर 2020 के सुबह 5 बजे के आसपास अपने घर पहुंची और चुपचाप घर में सो गई| दोपहर 2 बजे के आसपास वह सोकर उठी और अपने परिजनों को अपने साथ घटित घटना की पूरी जानकारी दी|
पीड़िता नाबालिग बालिका के परिजन रात 8 बजे के आसपास उसे लेकर मनेंद्रगढ़ थाना पहुंचे और गैंगरेप की वारदात की जानकारी दी| एसडीओपी मनेंद्रगढ़ कर्ण कुमार उके ने घटना की संपूर्ण जानकारी कोरिया पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह को दी|
घटना की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह मनेंद्रगढ़ थाना पहुंचे और टीम का स्वयं कमान अपने हाथ में लिया और एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस की तीन टीमें गठित कर 5 घंटे के अंदर गैंगरेप की वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया|
पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप में शामिल राकेश सिंह उर्फ धीरज पिता रघुपति सिंह गोंड बड़काबहरा थाना केल्हारी, रंजीत सिंह उर्फ मुन्ना पिता मैनेजर गो॑ड लोहारी थाना पोड़ी, लक्ष्मण सिंह उर्फ चेक पिता उमेंद्र सिंह गोड़ बिहारपुर थाना मनेंद्रगढ़ एवं छोटू उर्फ बिहारी पिता भैयालाल करौंधिया थाना बिजुरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का निवासी हैं|
आरोपी बिहारपुर में वन विभाग में ठेकेदारी
ये चारों आरोपी बिहारपुर में वन विभाग में ठेकेदारी में काम करते थे| मनेंद्रगढ़ थाना में पीड़िता नाबालिग बालिका की रिपोर्ट पर चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर भादवि की धारा 376 (घ)(क) (2) (ढ) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला कायम किया गया है| पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जहां से न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया|
यह टीम पुलिस की
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक आर्. एन. गुप्ता, आर आर भगत,आरक्षक रामप्रकाश राजवाड़े, आनंद प्रताप, जितेंद्र ठाकुर, जगन लाल अडमाचे, प्रकाश सिंह, पुरुषोत्तम बघेल, रवि सिंह, अजय पोया, सैनिक विनीत सोनी की सराहनीय भूमिका रही!