क्षमता से दुगुना ढुलाई, एसईसीएल चेयरमैन, जीएम और ठेकेदार को नोटिस
मामला सरगुजा के अमेरा कोयला खदान में ओवेर्लोडिंग का

बिलासपुर| हाईकोर्ट ने सरगुजा जिले के अमेरा खदान में क्षमता से अधिक ढुलाई के मामले में एसईसीएल के चेयरमैन, एसईसीएल जनरल मैनेजर बिलासपुर एवं मेसर्स गोयल ट्रांसपोर्ट बिश्रामपुर जिला सूरजपुर को नोटिस जारी महीने भर में जवाब माँगा है|
11 दिसंबर 2020 को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुडी ने यह निर्देश दिया। आरटीआई कार्यकर्ता, अधिवक्ता डीके सोनी ने कलेक्टर सरगुजा को इसकी शिकायत की थी| जिस पर तत्कालीन अनुविभागीय दंडाधिकारी उदयपुर ने जांच में शिकायत को प्रमाणित पाया था।
प्रतिवेदन कलेक्टर सरगुजा को प्रेषित किया गया, लेकिन उसके उपरांत भी लगभग दो सौ करोड़ की मोटर व्हीकल टैक्स की चोरी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आरटीआई कार्यकर्ता, अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मामले को लगाया था।
बताया गया कि सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमेरा खदान से साइड तक कोयले की ढुलाई हेतु एसईसीएल द्वारा मेसर्स गोयल ट्रांसपोर्ट विश्रामपुर से 16 अप्रैल 20 16 को अनुबंध किया गया, जिसके तहत टिपर गाड़ियां लगाकर खदान से साइड तक कोयले की ढुलाई करनी है।
उक्त अनुबंध लगभग 29 करोड़ से अधिक का तीन वर्ष के लिए किया गया। बताया गया है कि वाहन स्वामी राजकुमार गोयल के द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए जहां 20 गाड़ी की आवश्यकता थी वहां पर नौ वाहन लगाकर ढुलाई का कार्य किया जा रहा था। दुगुना वजन की ढुलाई कराई जा रही थी।