मरवाही उपनिर्वाचन के लिए मंगलवार को होगा मतदान,सुगम और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए तैयारीपूरी
मतदान केन्द्र में पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र समेत 12 दस्तावेज मान्य

मरवाही | छ्तीतसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24 के लिए हो रहे उप निर्वाचन के लिए मंगलवार को मतदान होगा। मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस उप निर्वाचन में 8 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सुचारू एवं सुगम मतदान के लिए मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 286 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान पूर्व अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉकपोल कराया जाएगा। एक हजार तीन सौ छिहत्तर मतदान दलों में से रविवार को 146 मतदान दलों को रवाना किया गया था, जबकि शेष दलों को सोमवार को व्यवस्थित ढंग से मतदान केन्द्रों तक पहुँचाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केन्द्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्रों में बिना मास्क तथा हाथों को सेनिटाइज किए बगैर मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे। CEO कंगाले ने बताया कि निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक सामान्य प्रेक्षक,एक व्यय प्रेक्षक तथा 44 माइक्रो प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही मतदान केन्द्र में पल-पल की स्थिति जानने के लिए 29 मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
मरवाही विधानसभा क्षेत्र में एक लाख,इन्क्यानबे हज़ार चार मतदाता हैं इनमें से 93 हजार 735 पुरूष, 97 हजार 265 महिला तथा चार तृतीय लिंग के मतदाता शामिल है। इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए 49 सहायक मतदान केन्द्र समेत कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं । मरवाही में अंधियारखोह मतदान केन्द्र में सबसे अधिक 1306 मतदाता हैं ,जबकि खमलीखुर्द में सबसे कम 130 मतदाता हैं।
इस निर्वाचन में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के मतदाताओं, दिव्यांग तथा कोरोना प्रभावित मतदाताओं के लिए पहली बार डाक मतपत्रों से मतदान की सुविधा दी गई थी । निर्वाचन आयोग के इस पहल का व्यापक असर देखा गया। कोरोना प्रभावित मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं , उन्हें मतदान के अंतिम 1 घंटे में मतदान की सुविधा प्रदान की गई है ।
मतदान केन्द्र में पहचान के लिए 12दस्तावेज मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता के सुगम मतदान को सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र के तौर पर मतदाता फोटो परिचय पत्र सहित 12 दस्तावेजों को मान्य घोषित किया है। मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने की दशा में मतदाता, मतदान के लिए अपने साथ अपने पहचान का अन्य कोई एक मान्य दस्तावेज साथ ले जा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्देश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र , बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सासंद,विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है। इसके अतिरक्त अनिवासी भारतीय मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होंगे।