रायपुर 72 घंटा बन्द:16 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 शाम 5 बजे तक

अति आवश्यक सेवाओं को दी गई छूट

रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 16 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रेल की शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारती दासन ने रायपुर जिले में अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़ कर शेष गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

इस अवधि में मेडिकल दुकाने, मिल्क पार्लर,पेट्रोल पंप, एल पी जी गैस सिलिंडर की दुकाने और आन लाइन होम डिलीवरी सेवाएं खुले रहेंगी, इस अवधि में अर्थात 72 घंटे में अनावश्यक रूप से घूमने और आने -जाने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा और सब्जी बाजार, अन्य मार्केट, दुकानें सब बंद रहेंगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना की रोकथाम एवं बचाव करने में हर संभव सहयोग करे और इस अवधि में अपने घरों में रहे।

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